मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सतन जगते पिता चमक जगते 52 वर्ष ग्राम पलगी झामाटोला थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर द्वारा थाना त्रिकुंडा में उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं अपनी पत्नी के साथ अलग कमरे में रहते हैं। मेरे बगल में मेरा बेटा बहु व नाती लोग रहते हैं। दिनांक 22.04.2025 को रात करीब 09 बजे अपने पत्नी शांति के साथ घर के बाहर बैठा था उसी समय त्रिकुंडा का कोरहटीपारा का गोवर्धन अपने छोटा भाई शिव नाथ कोड़ाकू के साथ पालगी बांधपारा की तरफ से आया। दोनों भाई मेरे घर के सामने खाट पर बैठ गये और मेरे से तंबाकू खाने के लिये मांगा तो मै उन दोनो को तम्बाकू दिया, दोनों भाई शराब पीए थे तब में बोला कि तुम लोग अपने घर जाओ हम खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद भी दोनों भाई नहीं गये वहीं खाट पर बैठे थे। तब में अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाकर खाना खाने लगा उसी बीच दोनों भाई आपस में बहस करने लगे शिवनाथ अपने भाई गोवर्धन को बोलने लगा कि तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। तब गोवर्धन बोला कि तुम अपनी पत्नी को मारकर जेल काट के आये हो हमारा घर उजाड़ोंगे, तभी वहीं पास में ही रखे फावड़ा से अपने छोटे भाई शिवनाथ के सिर में दो-तीन वार कर उसे मार दिया और खाट से शिवनाथ को घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। फावड़ा को वहीं कहीं छिपाकर भागने लगा। तब मैं शोर करने लगा, तब कोई नहीं आया तब प्रार्थी जाकर अपने नाती विश्वनाथ जगते पडोसी वितन व आगर साय को उठाया। घटना के बारे में उन्हें बताया मेरा नाती विश्वनाथ मोहल्ले का पंच है, वहीं फोन करके गांव के सरपंच संतोष मरकाम गांव के और लोगों को बताया तब गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे थे। गांव के सरपंच संतोष मरकाम के साथ रिपोर्ट करने आया हूँ।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना त्रिकुंडा में अपराध क्रमांक 21/2025 धारा 103(1) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी गोवर्धन उर्फ पुड़ी पिता बंशीधर जाति कोड़ाकू, उम्र 62 वर्ष, साकिन त्रिकुंडा, थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी के कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा जिसको झाड़ी में छुपाकर रखा था जप्त किया गया है। आरोपी को आज दिनांक 23.04.2025 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।