Breaking
4 Aug 2025, Mon

भारत निर्वाचन आयोग की नई पहलें: मतदाता सूची में सुधार और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने पर ज़ोर


अंबिकापुर, 01 मई 2025
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सरल व सुविधाजनक बनाने हेतु तीन महत्त्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। ये निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में मार्च में आयोजित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए विचार-विमर्श के अनुरूप हैं।

1. मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) की धारा 3(5)(बी) के अंतर्गत अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से आयोग को पंजीकृत मृत्यु का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होगा। इससे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को समय पर जानकारी मिलेगी और बीएलओ फॉर्म 7 का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट द्वारा मृत व्यक्तियों का सत्यापन कर सकेंगे।


2. बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करना

बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अब आयोग द्वारा मानक फोटो पहचान पत्र से सुसज्जित होंगे। इससे मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सकेंगे और घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करते समय बीएलओ के साथ विश्वासपूर्वक संवाद कर सकेंगे।


3. मतदाता सूचना पर्चियों का संशोधित प्रारूप

आयोग ने मतदाता सूचना पर्चियों (Voter Information Slips) के प्रारूप में बदलाव करते हुए इसे और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को बड़े फॉन्ट में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और अधिकारियों को सूची में उनका नाम खोजना आसान होगा।